MS Act 291अध्याय XIV · Penalties and Procedures
धारा 291 · चल संपत्ति या पोत की कुर्की द्वारा मजदूरी आदि की वसूली।
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(1) जब इस अधिनियम के तहत किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा किसी मजदूरी या अन्य धनराशि के भुगतान का आदेश दिया जाता है और धनराशि का भुगतान निर्धारित समय पर या निर्धारित तरीके से नहीं किया जाता है, तो आदेश में उल्लिखित धनराशि और उसके द्वारा लागत के लिए निर्धारित अतिरिक्त धनराशि, उस न्यायालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए वारंट के तहत भुगतान करने के लिए निर्देशित व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है।
(2) जहाँ किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन किसी नाविक के वेतन, जुर्माने या अन्य धनराशि के भुगतान का आदेश देने का अधिकार है, तो यदि भुगतान करने के लिए निर्देशित व्यक्ति किसी पोत का स्वामी, मालिक या एजेंट है और न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित समय या तरीके से भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय या अधिकारी या प्राधिकरण, वारंट द्वारा भुगतान को बाध्य करने के उद्देश्य से अपने पास मौजूद किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त, बकाया राशि को पोत और उसके उपकरणों की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल करने का निर्देश दे सकता है।
(2) जहाँ किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन किसी नाविक के वेतन, जुर्माने या अन्य धनराशि के भुगतान का आदेश देने का अधिकार है, तो यदि भुगतान करने के लिए निर्देशित व्यक्ति किसी पोत का स्वामी, मालिक या एजेंट है और न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित समय या तरीके से भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय या अधिकारी या प्राधिकरण, वारंट द्वारा भुगतान को बाध्य करने के उद्देश्य से अपने पास मौजूद किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त, बकाया राशि को पोत और उसके उपकरणों की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल करने का निर्देश दे सकता है।
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