MS Act 207अध्याय IV · Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
धारा 207 · बिना अनुमति के बंदरगाह में प्रवेश करना या बाहर निकलना प्रतिबंधित है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी जहाज किसी ऐसे बंदरगाह या स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या बाहर नहीं निकलेगा जिस पर यह अध्याय लागू होता है, जब तक कि वह धारा 206 के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र अपने साथ न ले जाए।
(2) भारत के बाहर किसी राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस राज्य में पंजीकृत किसी जहाज को जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र, या बंकर कन्वेंशन के अनुबंधित पक्षकार किसी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी पंजीकृत जहाज को जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र, भारत के किसी भी बंदरगाह या स्थान पर इस प्रकार स्वीकार किया जाएगा मानो वह इस अधिनियम के तहत जारी किया गया हो।
(3) कोई भी उचित अधिकारी किसी ऐसे जहाज को, जिस पर उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) लागू होती है, तब तक प्रवेश या बहिर्गमन की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि जहाज का स्वामी ऐसे जहाज के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे।
(2) भारत के बाहर किसी राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस राज्य में पंजीकृत किसी जहाज को जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र, या बंकर कन्वेंशन के अनुबंधित पक्षकार किसी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी पंजीकृत जहाज को जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र, भारत के किसी भी बंदरगाह या स्थान पर इस प्रकार स्वीकार किया जाएगा मानो वह इस अधिनियम के तहत जारी किया गया हो।
(3) कोई भी उचित अधिकारी किसी ऐसे जहाज को, जिस पर उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) लागू होती है, तब तक प्रवेश या बहिर्गमन की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि जहाज का स्वामी ऐसे जहाज के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे।
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