MS Act 190अध्याय III · Civil Liability for Oil Pollution Damage
धारा 190 · बिना प्रमाण पत्र के भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करना या उससे बाहर निकलना प्रतिबंधित है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी भारतीय पोत, जिसमें माल के रूप में दो हजार टन से अधिक तेल हो, भारत के किसी भी बंदरगाह या स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या बाहर नहीं निकलेगा या प्रवेश करने या बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा, जब तक कि वह धारा 188 की उपधारा ( 2 ) के तहत जारी प्रमाण पत्र या धारा 189 के तहत स्वीकृत प्रमाण पत्र अपने साथ न ले जाए।
(2) दो हजार टन से अधिक तेल थोक में माल के रूप में ले जाने वाले भारतीय पोत के अलावा कोई भी पोत, चाहे वह कहीं भी पंजीकृत हो, भारत के किसी भी बंदरगाह या स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या बाहर नहीं निकलेगा या प्रवेश करने या बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा, जब तक कि वह धारा 188 की उपधारा ( 2 ) के तहत जारी प्रमाण पत्र या धारा 189 के तहत स्वीकृत प्रमाण पत्र अपने साथ न ले जाए।
(3) कोई भी उचित अधिकारी किसी ऐसे जहाज को, जिस पर उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) लागू होती है, अंतर्देशीय प्रवेश या बहिर्देशीय निकासी प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि उसका कप्तान ऐसे जहाज के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।
(2) दो हजार टन से अधिक तेल थोक में माल के रूप में ले जाने वाले भारतीय पोत के अलावा कोई भी पोत, चाहे वह कहीं भी पंजीकृत हो, भारत के किसी भी बंदरगाह या स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या बाहर नहीं निकलेगा या प्रवेश करने या बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा, जब तक कि वह धारा 188 की उपधारा ( 2 ) के तहत जारी प्रमाण पत्र या धारा 189 के तहत स्वीकृत प्रमाण पत्र अपने साथ न ले जाए।
(3) कोई भी उचित अधिकारी किसी ऐसे जहाज को, जिस पर उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) लागू होती है, अंतर्देशीय प्रवेश या बहिर्देशीय निकासी प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि उसका कप्तान ऐसे जहाज के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
