MS Act 157अध्याय I · Collision, Accident at Sea and Liability
धारा 157 · अंशदान का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी किसी पोत पर सवार किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या उसे शारीरिक चोटें आती हैं, और यह हानि उस पोत या किसी अन्य पोत की गलती के कारण होती है, और क्षतिपूर्ति का वह हिस्सा जो किसी पोत के स्वामी से वसूला जाता है, उसकी गलती के अनुपात से अधिक होता है, तो उक्त स्वामी अन्य पोतों के स्वामी से उस अतिरिक्त राशि को अंशदान के रूप में वसूल कर सकता है, जिस हद तक उन पोतों की क्रमशः गलती थी।
बशर्ते कि ऐसी कोई राशि वसूल नहीं की जाएगी जो किसी वैधानिक या संविदात्मक सीमा या दायित्व से छूट के कारण, या किसी अन्य कारण से, पहली बार में उन व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल नहीं की गई हो जो इसके लिए मुकदमा करने के हकदार हैं।
(2) समय-समय पर लागू कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त, उप-धारा ( 1 ) के तहत किसी अंशदान के हकदार व्यक्ति को अंशदान की वसूली के उद्देश्य से, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वही अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी जो प्रथम दृष्ट्या क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने के हकदार व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं।
बशर्ते कि ऐसी कोई राशि वसूल नहीं की जाएगी जो किसी वैधानिक या संविदात्मक सीमा या दायित्व से छूट के कारण, या किसी अन्य कारण से, पहली बार में उन व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल नहीं की गई हो जो इसके लिए मुकदमा करने के हकदार हैं।
(2) समय-समय पर लागू कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त, उप-धारा ( 1 ) के तहत किसी अंशदान के हकदार व्यक्ति को अंशदान की वसूली के उद्देश्य से, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वही अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी जो प्रथम दृष्ट्या क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने के हकदार व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं।
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