MS Act 117अध्याय VI · Safety and Security
धारा 117 · घटनाओं की रिपोर्टिंग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब किसी पोत पर सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित कोई घटना घटित होती है, तो पोत का स्वामी घटना का विवरण ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे तरीके से सूचित करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) जब समुद्र में पैकेटबंद खतरनाक सामान के गिरने या गिरने की संभावना से संबंधित कोई घटना घटित होती है, या समुद्र में थोक में ठोस रूप में खतरनाक सामान गिरता है, या कोई ऐसी घटना घटती है जो सुरक्षित नौवहन में बाधा डालती है, तो प्रत्येक पोत का कप्तान घटना का विवरण ऐसे प्राधिकारी को ऐसे तरीके से सूचित करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) यदि उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट पोत को छोड़ दिया जाता है, या ऐसे पोत से रिपोर्ट अपूर्ण है, तो केंद्र सरकार पोत के कप्तान पर उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी।
(2) जब समुद्र में पैकेटबंद खतरनाक सामान के गिरने या गिरने की संभावना से संबंधित कोई घटना घटित होती है, या समुद्र में थोक में ठोस रूप में खतरनाक सामान गिरता है, या कोई ऐसी घटना घटती है जो सुरक्षित नौवहन में बाधा डालती है, तो प्रत्येक पोत का कप्तान घटना का विवरण ऐसे प्राधिकारी को ऐसे तरीके से सूचित करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) यदि उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट पोत को छोड़ दिया जाता है, या ऐसे पोत से रिपोर्ट अपूर्ण है, तो केंद्र सरकार पोत के कप्तान पर उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी।
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