MS Act 127अध्याय VI · Safety and Security
धारा 127 · समुद्र में जाने के लिए अनुपयुक्त पोत को समुद्र में नहीं भेजा जाना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अनुपयुक्त पोत को समुद्र में भेजता है या भेजने का प्रयास करता है, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसी अनुपयुक्त अवस्था में उसका समुद्र में जाना परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत था, इस उपधारा के तहत दंड का भागी होगा।
(2) प्रत्येक पोत का स्वामी जो जानबूझकर किसी ऐसे पोत को समुद्र में ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है जो समुद्र में जाने योग्य नहीं है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि ऐसी समुद्र में जाने योग्य न होने की स्थिति में उसका समुद्र में जाना परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत था, इस उपधारा के तहत दंड का भागी होगा।
(3) उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के तहत साक्ष्य देने के उद्देश्य से, इस धारा के तहत आरोपित प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य गवाह के समान ही साक्ष्य दे सकता है।
(2) प्रत्येक पोत का स्वामी जो जानबूझकर किसी ऐसे पोत को समुद्र में ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है जो समुद्र में जाने योग्य नहीं है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि ऐसी समुद्र में जाने योग्य न होने की स्थिति में उसका समुद्र में जाना परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत था, इस उपधारा के तहत दंड का भागी होगा।
(3) उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के तहत साक्ष्य देने के उद्देश्य से, इस धारा के तहत आरोपित प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य गवाह के समान ही साक्ष्य दे सकता है।
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