MS Act 268अध्याय XIII · Sailing, Fishing and Other Vessels
धारा 268 · प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति, योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करेगा।
(2) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई भी प्रमाण पत्र किसी आवेदक को तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि परीक्षक द्वारा यह विधिवत रिपोर्ट न दी जाए कि आवेदक ने परीक्षा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण कर ली है।
3) मछली पकड़ने वाले पोत कर्मियों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर सम्मेलन के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन से परीक्षा आयोजित करने का प्रारूप और तरीका तथा इसके लिए देय शुल्क, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई भी प्रमाण पत्र किसी आवेदक को तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि परीक्षक द्वारा यह विधिवत रिपोर्ट न दी जाए कि आवेदक ने परीक्षा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण कर ली है।
3) मछली पकड़ने वाले पोत कर्मियों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर सम्मेलन के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन से परीक्षा आयोजित करने का प्रारूप और तरीका तथा इसके लिए देय शुल्क, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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