MS Act 174अध्याय II · Limitation of Liability for Maritime Claims
धारा 174 · इस भाग के अध्याय प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए नियम बनाने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अध्याय I और इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) वह समय जिसके भीतर मास्टर या जहाज मालिक या उसका एजेंट धारा 160 के तहत महानिदेशक या निकटतम प्रधान अधिकारी को दुर्घटना की सूचना देगा;
(ख) उन मामलों में दायित्व की सीमाएँ जहाँ समुद्री दावों के लिए दायित्व सीमा सम्मेलन के प्रावधान धारा 165 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक के अधीन लागू नहीं होते हैं;
(ग) धारा 166 के तहत किसी पोत के यात्रियों की जानमाल की हानि या शारीरिक चोट के लिए पोत स्वामी की देयता की सीमा;
(घ) बीमाकर्ता या अन्य संगठन और अन्य वित्तीय सुरक्षा जिसका बीमा धारा 172 की उपधारा ( 1 ) के तहत स्वीकार्य है;
(ई) धारा 172 की उपधारा ( 4 ) के तहत किसी पोत को हिरासत में लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
(f) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक हो या निर्धारित किया जा सके।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) वह समय जिसके भीतर मास्टर या जहाज मालिक या उसका एजेंट धारा 160 के तहत महानिदेशक या निकटतम प्रधान अधिकारी को दुर्घटना की सूचना देगा;
(ख) उन मामलों में दायित्व की सीमाएँ जहाँ समुद्री दावों के लिए दायित्व सीमा सम्मेलन के प्रावधान धारा 165 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक के अधीन लागू नहीं होते हैं;
(ग) धारा 166 के तहत किसी पोत के यात्रियों की जानमाल की हानि या शारीरिक चोट के लिए पोत स्वामी की देयता की सीमा;
(घ) बीमाकर्ता या अन्य संगठन और अन्य वित्तीय सुरक्षा जिसका बीमा धारा 172 की उपधारा ( 1 ) के तहत स्वीकार्य है;
(ई) धारा 172 की उपधारा ( 4 ) के तहत किसी पोत को हिरासत में लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
(f) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक हो या निर्धारित किया जा सके।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
