MS Act 151अध्याय VIII · Survey, Audit and Certification
धारा 151 · निरीक्षण करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो इस भाग के अंतर्गत आने वाले किसी भी पोत का निरीक्षण करें, ताकि ---
(क) यह सत्यापित करना कि क्या पोत ने इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
(ख) धारा 147 में निर्दिष्ट किसी सम्मेलन, समझौते या संधि के किसी अनुबंधित पक्ष के अनुरोध का अनुपालन करना, किसी भारतीय पोत द्वारा ऐसे सम्मेलन, समझौते या संधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन की जांच के लिए;
(ग) ऐसे अन्य मामलों का अनुपालन करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत किए गए निरीक्षण में पाई गई उल्लंघन की सूचना केंद्र सरकार को ऐसे प्रपत्र और तरीके से दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) केंद्र सरकार उपधारा ( 2 ) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई कार्रवाई कर सकती है या पोत के कप्तान को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है, जैसी आवश्यक हो।
(क) यह सत्यापित करना कि क्या पोत ने इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
(ख) धारा 147 में निर्दिष्ट किसी सम्मेलन, समझौते या संधि के किसी अनुबंधित पक्ष के अनुरोध का अनुपालन करना, किसी भारतीय पोत द्वारा ऐसे सम्मेलन, समझौते या संधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन की जांच के लिए;
(ग) ऐसे अन्य मामलों का अनुपालन करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत किए गए निरीक्षण में पाई गई उल्लंघन की सूचना केंद्र सरकार को ऐसे प्रपत्र और तरीके से दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) केंद्र सरकार उपधारा ( 2 ) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई कार्रवाई कर सकती है या पोत के कप्तान को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है, जैसी आवश्यक हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
