MS Act 156अध्याय I · Collision, Accident at Sea and Liability
धारा 156 · जीवन हानि या शारीरिक चोट के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी किसी पोत पर सवार किसी व्यक्ति को उस पोत और किसी अन्य पोत की गलती के कारण जीवन की हानि या व्यक्तिगत चोटें आती हैं, तो संबंधित पोतों के मालिकों की तीसरे पक्ष के प्रति देयता संयुक्त और पृथक होगी।
(2) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को उस बचाव के अधिकार से वंचित किया जा सके जिस पर वह पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध लाए गए मुकदमे में भरोसा कर सकता था, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जीवन की हानि के संबंध में मुकदमा करने का हकदार है, या इस धारा से संबंधित मामलों में किसी व्यक्ति के दायित्व को सीमित करने के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़े।
(2) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को उस बचाव के अधिकार से वंचित किया जा सके जिस पर वह पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध लाए गए मुकदमे में भरोसा कर सकता था, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जीवन की हानि के संबंध में मुकदमा करने का हकदार है, या इस धारा से संबंधित मामलों में किसी व्यक्ति के दायित्व को सीमित करने के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़े।
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