MS Act 199अध्याय IV · Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
धारा 199 · दायित्व से छूट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि पोत स्वामी यह सिद्ध कर दे कि प्रदूषण से हुई क्षति के लिए वहनशील नहीं है, तो इस अध्याय के अंतर्गत उस पर प्रदूषण क्षति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा।
(क) युद्ध, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह या किसी असाधारण, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्राकृतिक घटना के परिणामस्वरूप; या
(ख) यह क्षति पूरी तरह से जहाज मालिक के कर्मचारी या एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ऐसी क्षति पहुंचाने के इरादे से किए गए किसी कार्य या चूक के कारण हुई हो; या
(ग) प्रकाश व्यवस्था या अन्य नौवहन सहायता के रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण की लापरवाही या अन्य गलत कार्य के कारण हुआ हो।
(2) यदि जहाज मालिक यह साबित कर दे कि प्रदूषण से हुई क्षति पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षति पहुँचाने के इरादे से किए गए किसी कार्य या चूक के कारण हुई है, या उस व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुई है, तो वह ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से पूरी तरह या आंशिक रूप से मुक्त हो जाएगा।
(क) युद्ध, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह या किसी असाधारण, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्राकृतिक घटना के परिणामस्वरूप; या
(ख) यह क्षति पूरी तरह से जहाज मालिक के कर्मचारी या एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ऐसी क्षति पहुंचाने के इरादे से किए गए किसी कार्य या चूक के कारण हुई हो; या
(ग) प्रकाश व्यवस्था या अन्य नौवहन सहायता के रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण की लापरवाही या अन्य गलत कार्य के कारण हुआ हो।
(2) यदि जहाज मालिक यह साबित कर दे कि प्रदूषण से हुई क्षति पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षति पहुँचाने के इरादे से किए गए किसी कार्य या चूक के कारण हुई है, या उस व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुई है, तो वह ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से पूरी तरह या आंशिक रूप से मुक्त हो जाएगा।
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