MS Act 257अध्याय II · Salvage
धारा 257 · जहाज मालिक और बचावकर्ता के बीच विवादों का निपटारा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बचाव अनुबंध के किसी भी पक्ष को धारा 256 के तहत महानिदेशक द्वारा हल न किए गए विवाद के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुनने का अधिकार होगा:
बशर्ते कि जहां बचाव अनुबंध में मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान का प्रावधान नहीं है, वहां विवादों का निपटारा बचाव अनुबंध के अनुसार किया जाएगा।
(2) मध्यस्थता पुरस्कार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति लागू कानून के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
(3) बचाव राशि के लिए एक से अधिक दावेदारों से जुड़े किसी भी विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
(4) उच्च न्यायालय अंतरिम आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि बचावकर्ता को ऐसी राशि का भुगतान किया जाए जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो।
बशर्ते कि जहां बचाव अनुबंध में मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान का प्रावधान नहीं है, वहां विवादों का निपटारा बचाव अनुबंध के अनुसार किया जाएगा।
(2) मध्यस्थता पुरस्कार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति लागू कानून के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
(3) बचाव राशि के लिए एक से अधिक दावेदारों से जुड़े किसी भी विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
(4) उच्च न्यायालय अंतरिम आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि बचावकर्ता को ऐसी राशि का भुगतान किया जाए जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो।
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