MS Act 128अध्याय VI · Safety and Security
धारा 128 · समुद्री यात्रा के लिए उपयुक्तता के संबंध में जहाज के मालिक, कप्तान या एजेंट का दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी पोत के स्वामी और उसके कप्तान या किसी नाविक के बीच किसी भी सेवा अनुबंध में, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, किसी भी विपरीत समझौते के बावजूद, पोत स्वामी पर यह दायित्व निहित होगा कि पोत स्वामी और कप्तान तथा ऐसे पोत पर माल लादने, उसे समुद्र में ले जाने या समुद्र में भेजने के लिए नियुक्त प्रत्येक एजेंट, यात्रा शुरू होने के समय पोत की समुद्र में चलने योग्य स्थिति सुनिश्चित करने और यात्रा के दौरान उसे समुद्र में चलने योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करेंगे।
(2) इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन की जाँच के उद्देश्य से, केंद्र सरकार, या तो जहाज मालिक के अनुरोध पर या अन्यथा, किसी सर्वेक्षक या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी समुद्री पोत के पतवार, उपकरण या मशीनरी का सर्वेक्षण करवा सकती है।
(2) इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन की जाँच के उद्देश्य से, केंद्र सरकार, या तो जहाज मालिक के अनुरोध पर या अन्यथा, किसी सर्वेक्षक या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी समुद्री पोत के पतवार, उपकरण या मशीनरी का सर्वेक्षण करवा सकती है।
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