MS Act 296अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 296 · जांच-पड़ताल आदि करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम द्वारा किसी पोत की जांच या पूछताछ करने या उस पर चढ़ने, सर्वेक्षण करने, निरीक्षण करने या उसे हिरासत में लेने के लिए सशक्त किया गया है, ---
(क) किसी भी पोत पर सवार होकर उसका या उसके किसी भाग का, या उस पर मौजूद किसी मशीनरी, उपकरण या वस्तुओं का, या मास्टर या अन्य अधिकारी के किसी प्रमाण पत्र का निरीक्षण कर सकता है, जिस पर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के प्रावधान लागू होते हैं, पोत को किसी भी यात्रा पर जाने से अनावश्यक रूप से रोके या विलंबित किए बिना, और यदि पोत से संबंधित किसी घटना के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक समझा जाए, तो निरीक्षण या सर्वेक्षण के उद्देश्य से पोत को गोदी में ले जाने का आदेश दे सकता है;
(ख) किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसमें प्रवेश करना और निरीक्षण करना इस धारा के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है;
(ग) वह अपने हस्ताक्षर से समन जारी करके ऐसे सभी व्यक्तियों की उपस्थिति की मांग कर सकता है जिन्हें वह इस धारा के प्रयोजन के लिए अपने समक्ष बुलाना और उनसे पूछताछ करना उचित समझे, और वह किसी भी पूछताछ के उत्तर या प्रतिफल की मांग कर सकता है जिसे वह करना उचित समझे;
(घ) सभी प्रासंगिक पुस्तकों, कागजातों या दस्तावेजों के उत्पादन की मांग कर सकता है और उसे लागू कर सकता है;
(ई) शपथ दिला सकता है या शपथ दिलाने या शपथ लेने के बजाय , अपने द्वारा जांचे गए प्रत्येक व्यक्ति से अपने द्वारा जांच में दिए गए कथनों की सत्यता की घोषणा करने और उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकता है; और
(f) ऐसे किसी पोत के चालक दल को एकत्रित कर सकता है।
(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या व्यक्ति को किसी पोत पर जाने से नहीं रोकेगा या उसे इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निष्पादन या अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाधा नहीं डालेगा।
(क) किसी भी पोत पर सवार होकर उसका या उसके किसी भाग का, या उस पर मौजूद किसी मशीनरी, उपकरण या वस्तुओं का, या मास्टर या अन्य अधिकारी के किसी प्रमाण पत्र का निरीक्षण कर सकता है, जिस पर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के प्रावधान लागू होते हैं, पोत को किसी भी यात्रा पर जाने से अनावश्यक रूप से रोके या विलंबित किए बिना, और यदि पोत से संबंधित किसी घटना के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक समझा जाए, तो निरीक्षण या सर्वेक्षण के उद्देश्य से पोत को गोदी में ले जाने का आदेश दे सकता है;
(ख) किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसमें प्रवेश करना और निरीक्षण करना इस धारा के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है;
(ग) वह अपने हस्ताक्षर से समन जारी करके ऐसे सभी व्यक्तियों की उपस्थिति की मांग कर सकता है जिन्हें वह इस धारा के प्रयोजन के लिए अपने समक्ष बुलाना और उनसे पूछताछ करना उचित समझे, और वह किसी भी पूछताछ के उत्तर या प्रतिफल की मांग कर सकता है जिसे वह करना उचित समझे;
(घ) सभी प्रासंगिक पुस्तकों, कागजातों या दस्तावेजों के उत्पादन की मांग कर सकता है और उसे लागू कर सकता है;
(ई) शपथ दिला सकता है या शपथ दिलाने या शपथ लेने के बजाय , अपने द्वारा जांचे गए प्रत्येक व्यक्ति से अपने द्वारा जांच में दिए गए कथनों की सत्यता की घोषणा करने और उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकता है; और
(f) ऐसे किसी पोत के चालक दल को एकत्रित कर सकता है।
(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या व्यक्ति को किसी पोत पर जाने से नहीं रोकेगा या उसे इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निष्पादन या अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाधा नहीं डालेगा।
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