MS Act 212अध्याय V · International Oil Pollution Compensation Fund
धारा 212 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
(क) "संबद्ध व्यक्ति" में कोई सहायक या सामान्य रूप से नियंत्रित इकाई या ऐसा व्यक्ति शामिल है जैसा निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) "योगदान देने वाला तेल" से तात्पर्य कच्चे तेल और ईंधन तेल से है।
स्पष्टीकरण। ---इस खंड के प्रयोजनों के लिए,---
(i) "कच्चा तेल" से तात्पर्य पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले किसी भी तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण से है, चाहे उसे परिवहन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारित किया गया हो या नहीं, और इसमें ऐसे कच्चे तेल शामिल हैं जिनसे कुछ आसुत अंश हटा दिए जाते हैं (कभी-कभी इन्हें टॉपड क्रूड कहा जाता है) या जिनमें कुछ आसुत अंश जोड़े जाते हैं (कभी-कभी इन्हें स्पाइक्ड या पुनर्गठित क्रूड कहा जाता है);
(ii) "ईंधन तेल" से तात्पर्य कच्चे तेल से प्राप्त भारी आसुत या अवशेष या ऐसे पदार्थों के मिश्रण से है जो ऊष्मा या शक्ति के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं, जिनकी गुणवत्ता "अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स' स्पेसिफिकेशन फॉर नंबर फोर फ्यूल ऑयल (डेजिग्नेशन डी 396-69)" के बराबर या उससे अधिक है;
(ग) "निधि" से तात्पर्य निधि सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण मुआवजा निधि, 1992 से है;
(घ) "निधि सम्मेलन" से तात्पर्य तेल प्रदूषण क्षति के मुआवजे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1992 से है, जिसमें यदि कोई प्रोटोकॉल शामिल हैं, तो भारत भी शामिल है;
(ई) "गारंटर" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो मालिक की देनदारी को कवर करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है;
(f) तेल के संदर्भ में "टन" का अर्थ मीट्रिक टन है।
(2) इस अध्याय में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें नागरिक दायित्व सम्मेलन में दिए गए हैं।
(क) "संबद्ध व्यक्ति" में कोई सहायक या सामान्य रूप से नियंत्रित इकाई या ऐसा व्यक्ति शामिल है जैसा निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) "योगदान देने वाला तेल" से तात्पर्य कच्चे तेल और ईंधन तेल से है।
स्पष्टीकरण। ---इस खंड के प्रयोजनों के लिए,---
(i) "कच्चा तेल" से तात्पर्य पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले किसी भी तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण से है, चाहे उसे परिवहन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारित किया गया हो या नहीं, और इसमें ऐसे कच्चे तेल शामिल हैं जिनसे कुछ आसुत अंश हटा दिए जाते हैं (कभी-कभी इन्हें टॉपड क्रूड कहा जाता है) या जिनमें कुछ आसुत अंश जोड़े जाते हैं (कभी-कभी इन्हें स्पाइक्ड या पुनर्गठित क्रूड कहा जाता है);
(ii) "ईंधन तेल" से तात्पर्य कच्चे तेल से प्राप्त भारी आसुत या अवशेष या ऐसे पदार्थों के मिश्रण से है जो ऊष्मा या शक्ति के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं, जिनकी गुणवत्ता "अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स' स्पेसिफिकेशन फॉर नंबर फोर फ्यूल ऑयल (डेजिग्नेशन डी 396-69)" के बराबर या उससे अधिक है;
(ग) "निधि" से तात्पर्य निधि सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण मुआवजा निधि, 1992 से है;
(घ) "निधि सम्मेलन" से तात्पर्य तेल प्रदूषण क्षति के मुआवजे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1992 से है, जिसमें यदि कोई प्रोटोकॉल शामिल हैं, तो भारत भी शामिल है;
(ई) "गारंटर" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो मालिक की देनदारी को कवर करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है;
(f) तेल के संदर्भ में "टन" का अर्थ मीट्रिक टन है।
(2) इस अध्याय में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें नागरिक दायित्व सम्मेलन में दिए गए हैं।
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