MS Act 300अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 300 · छूट देने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के साथ, यदि वह उचित समझे, किसी पोत या टिंडल या कप्तान या नाविक या बंदरगाह या किसी भी प्रकार के पोतों को इस अधिनियम में निहित या इसके अनुसरण में निर्धारित किसी निर्दिष्ट आवश्यकता से छूट दे सकती है या ऐसे किसी पोत या टिंडल या कप्तान या नाविक या बंदरगाह या किसी भी प्रकार के पोतों के मामले में ऐसी किसी आवश्यकता के पालन से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि आवश्यकता का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है या मामले की परिस्थितियों में आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक है या नहीं, तो उससे छूट दी जानी चाहिए।
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी जिसे सुरक्षा सम्मेलन या प्रदूषण निवारण सम्मेलन द्वारा निषिद्ध किया गया हो।
(2) जहाँ उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी शर्त के अधीन छूट दी जाती है, तो उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन, किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी जिसे सुरक्षा सम्मेलन या प्रदूषण निवारण सम्मेलन द्वारा निषिद्ध किया गया हो।
(2) जहाँ उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी शर्त के अधीन छूट दी जाती है, तो उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन, किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।
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