MS Act 129अध्याय VI · Safety and Security
धारा 129 · सुरक्षा एवं संरक्षा प्रबंधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक पोत, कंपनी या बंदरगाह सुविधा को ऐसी सुरक्षा एवं संरक्षा प्रबंधन आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपधारा ( 1 ) के प्रयोजन के लिए पोत, कंपनी या बंदरगाह सुविधा का लेखापरीक्षा करवाएगा।
(3) केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति सुरक्षा के विभिन्न स्तर निर्धारित कर सकता है और सभी बंदरगाह सुविधाओं और किसी भी बंदरगाह सुविधा में प्रवेश करने वाले सभी जहाजों को इसकी जानकारी प्रदान कर सकता है।
(2) केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपधारा ( 1 ) के प्रयोजन के लिए पोत, कंपनी या बंदरगाह सुविधा का लेखापरीक्षा करवाएगा।
(3) केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति सुरक्षा के विभिन्न स्तर निर्धारित कर सकता है और सभी बंदरगाह सुविधाओं और किसी भी बंदरगाह सुविधा में प्रवेश करने वाले सभी जहाजों को इसकी जानकारी प्रदान कर सकता है।
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