MS Act 249अध्याय II · Salvage
धारा 249 · जीवन, माल या दुर्घटनाग्रस्त वस्तु को बचाने के लिए देय बचाव राशि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां सेवाएं किसी मास्टर या साल्वर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती हैं, ---
(क) भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी पोत से जीवन बचाने के लिए, या भारत में पंजीकृत किसी पोत से जीवन बचाने के लिए कहीं और; या
(ख) किसी ऐसे पोत की सहायता करने या उसके माल या उपकरण को बचाने में जो इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान पर क्षतिग्रस्त, फंसा हुआ या संकटग्रस्त हो; या
(ग) किसी भी मलबे को बचाने में,
जहाज, माल, उपकरण या मलबे के मालिक द्वारा ऐसे कप्तान या बचावकर्ता या व्यक्ति को मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बचाव के लिए उचित राशि का भुगतान किया जाएगा।
(2) उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के तहत बचाव करने वाला मास्टर या व्यक्ति या बचावकर्ता, पोत या अन्य संपत्ति के बचाव या पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने या कम करने के लिए भुगतान के उचित हिस्से का हकदार होगा।
(3) जीवन संरक्षण के संबंध में बचाव, जब पोत के स्वामी द्वारा देय हो, तो बचाव के लिए अन्य सभी दावों पर प्राथमिकता से देय होगा।
(क) भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी पोत से जीवन बचाने के लिए, या भारत में पंजीकृत किसी पोत से जीवन बचाने के लिए कहीं और; या
(ख) किसी ऐसे पोत की सहायता करने या उसके माल या उपकरण को बचाने में जो इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान पर क्षतिग्रस्त, फंसा हुआ या संकटग्रस्त हो; या
(ग) किसी भी मलबे को बचाने में,
जहाज, माल, उपकरण या मलबे के मालिक द्वारा ऐसे कप्तान या बचावकर्ता या व्यक्ति को मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बचाव के लिए उचित राशि का भुगतान किया जाएगा।
(2) उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के तहत बचाव करने वाला मास्टर या व्यक्ति या बचावकर्ता, पोत या अन्य संपत्ति के बचाव या पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने या कम करने के लिए भुगतान के उचित हिस्से का हकदार होगा।
(3) जीवन संरक्षण के संबंध में बचाव, जब पोत के स्वामी द्वारा देय हो, तो बचाव के लिए अन्य सभी दावों पर प्राथमिकता से देय होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
