MS Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · अधिनियम का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे:
(क) कोई भी पोत जो भारत में पंजीकृत है; या
(ख) कोई भी पोत जिसे इस अधिनियम के तहत इस प्रकार पंजीकृत कराना आवश्यक है, चाहे वह कहीं भी हो।
(2) जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, इस अधिनियम के वे प्रावधान जो उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट जहाजों के अलावा अन्य जहाजों पर लागू होते हैं, केवल तभी लागू होंगे जब ऐसा कोई जहाज भारत या उसके तटीय जलक्षेत्र में हो।
(3) उपधारा ( 2 ) के अधीन रहते हुए और जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय नियंत्रित टन भार वाले जहाजों पर लागू नहीं होंगे।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय नियंत्रित टन भार पोत" अभिव्यक्ति का अर्थ है, मछली पकड़ने वाले पोत या नौकायन पोत के अलावा, धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के तहत निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला और भारत के अलावा किसी अन्य देश के बंदरगाह या स्थान पर पंजीकृत भारतीय पोत।
(क) कोई भी पोत जो भारत में पंजीकृत है; या
(ख) कोई भी पोत जिसे इस अधिनियम के तहत इस प्रकार पंजीकृत कराना आवश्यक है, चाहे वह कहीं भी हो।
(2) जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, इस अधिनियम के वे प्रावधान जो उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट जहाजों के अलावा अन्य जहाजों पर लागू होते हैं, केवल तभी लागू होंगे जब ऐसा कोई जहाज भारत या उसके तटीय जलक्षेत्र में हो।
(3) उपधारा ( 2 ) के अधीन रहते हुए और जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय नियंत्रित टन भार वाले जहाजों पर लागू नहीं होंगे।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय नियंत्रित टन भार पोत" अभिव्यक्ति का अर्थ है, मछली पकड़ने वाले पोत या नौकायन पोत के अलावा, धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के तहत निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला और भारत के अलावा किसी अन्य देश के बंदरगाह या स्थान पर पंजीकृत भारतीय पोत।
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