MS Act 188अध्याय III · Civil Liability for Oil Pollution Damage
धारा 188 · अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) दो हजार टन से अधिक तेल को माल के रूप में ले जाने वाले प्रत्येक जहाज के स्वामी को ऐसे जहाज के संबंध में इस अध्याय के अंतर्गत प्रदूषण क्षति के लिए अपनी देयता को कवर करने हेतु नागरिक दायित्व सम्मेलन के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि का बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखनी होगी।
बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी जहाज के स्वामी से, जो थोक में इतने टन तेल ले जा रहा हो, प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए उसकी देयता को निर्धारित सीमा तक कवर करने हेतु बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने की अपेक्षा कर सकती है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा रखने वाले प्रत्येक भारतीय पोत के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण देते हुए, ऐसे शुल्क के भुगतान के अधीन, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
(3) केंद्र सरकार किसी विदेशी जहाज के स्वामी या एजेंट द्वारा आवेदन करने पर, नागरिक दायित्व सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव से संबंधित संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, ऐसे विदेशी जहाज के संबंध में उप-धारा ( 2 ) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है।
बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी जहाज के स्वामी से, जो थोक में इतने टन तेल ले जा रहा हो, प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए उसकी देयता को निर्धारित सीमा तक कवर करने हेतु बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने की अपेक्षा कर सकती है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा रखने वाले प्रत्येक भारतीय पोत के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण देते हुए, ऐसे शुल्क के भुगतान के अधीन, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
(3) केंद्र सरकार किसी विदेशी जहाज के स्वामी या एजेंट द्वारा आवेदन करने पर, नागरिक दायित्व सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव से संबंधित संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, ऐसे विदेशी जहाज के संबंध में उप-धारा ( 2 ) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
