MS Act 134अध्याय VII · Prevention and Containment of Pollution from Vessel and Response
धारा 134 · प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और प्रतिक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक पोत, निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा, जैसा कि लागू हो, अर्थात्:---
(क) एमएआरपीओएल कन्वेंशन;
(ख) एंटी-फाउलिंग सिस्टम कन्वेंशन;
(सी) बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन;
(घ) तेल प्रदूषण दुर्घटनाओं के मामलों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1969;
(ई) कोई अन्य प्रदूषण निवारण सम्मेलन या समझौता या संधि जिसमें भारत एक पक्षकार है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि जिन जहाजों पर उपरोक्त समझौतों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उन्हें प्रदूषण निवारण संबंधी ऐसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।
(2) पोत के संचालन के प्रकार, आकार, प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर पोत के पास ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और दस्तावेज होने चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(क) एमएआरपीओएल कन्वेंशन;
(ख) एंटी-फाउलिंग सिस्टम कन्वेंशन;
(सी) बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन;
(घ) तेल प्रदूषण दुर्घटनाओं के मामलों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1969;
(ई) कोई अन्य प्रदूषण निवारण सम्मेलन या समझौता या संधि जिसमें भारत एक पक्षकार है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि जिन जहाजों पर उपरोक्त समझौतों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उन्हें प्रदूषण निवारण संबंधी ऐसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।
(2) पोत के संचालन के प्रकार, आकार, प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर पोत के पास ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और दस्तावेज होने चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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