MS Act 131अध्याय VII · Prevention and Containment of Pollution from Vessel and Response
धारा 131 · इस भाग का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अन्यथा प्रावधान न होने पर, यह भाग निम्नलिखित पर लागू होगा:---
(क) भारतीय पोत और भारत में पंजीकृत प्रत्येक अन्य पोत;
(ख) भारतीय पोत के अलावा अन्य पोत;
(ग) वे पोत जिन्हें भारत का ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, परन्तु जो भारत के अधिकार के अधीन संचालित होते हैं;
(घ) वह पोत जो भारत में या तटीय जलक्षेत्र के भीतर किसी बंदरगाह, शिपयार्ड या अपतटीय टर्मिनल या स्थान में प्रवेश करता है;
(ई) भारतीय तटरेखा या तटीय जल या संबंधित हितों के लिए गंभीर और तत्काल खतरे के साथ घटित होने वाली कोई भी समुद्री दुर्घटना या ऐसी दुर्घटना से संबंधित कोई भी कार्य, या जानबूझकर, लापरवाही से या आकस्मिक रूप से तेल, गिट्टी जल, हानिकारक तरल पदार्थ, कूड़ा, मलबा, अपशिष्ट, हानिकारक एंटी-फाउलिंग पदार्थ, हानिकारक उत्सर्जन या किसी अन्य हानिकारक पदार्थ के रिसाव से समुद्र या हवा में प्रदूषण या प्रदूषण के खतरे से समुद्री पर्यावरण या तटरेखा या संबंधित हित के लिए खतरा पैदा करना, जिसमें खुले समुद्र में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं।
स्पष्टीकरण। ---धारा ( घ ) और ( ङ ) के प्रयोजनों के लिए, "तटीय जल" का अर्थ भारत के प्रादेशिक जल का कोई भी भाग, साथ ही भारत के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र का कोई भी भाग या उससे सटे कोई भी समुद्री क्षेत्र होगा जिस पर भारत को प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अनन्य अधिकार क्षेत्र प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकता है;
(f) स्वागत सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से बंदरगाह:
बशर्ते कि यह भाग केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के स्वामित्व या संचालन वाले किसी युद्धपोत, नौसेना सहायक पोत या अन्य पोत पर लागू नहीं होगा, जो फिलहाल केवल सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवा में उपयोग किया जा रहा हो, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो: बशर्ते कि महानिदेशक निम्नलिखित के समतुल्यता प्रदान कर सकते हैं या इससे छूट दे सकते हैं।
इस भाग के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी भी पोत या व्यक्ति को, ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
(क) भारतीय पोत और भारत में पंजीकृत प्रत्येक अन्य पोत;
(ख) भारतीय पोत के अलावा अन्य पोत;
(ग) वे पोत जिन्हें भारत का ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, परन्तु जो भारत के अधिकार के अधीन संचालित होते हैं;
(घ) वह पोत जो भारत में या तटीय जलक्षेत्र के भीतर किसी बंदरगाह, शिपयार्ड या अपतटीय टर्मिनल या स्थान में प्रवेश करता है;
(ई) भारतीय तटरेखा या तटीय जल या संबंधित हितों के लिए गंभीर और तत्काल खतरे के साथ घटित होने वाली कोई भी समुद्री दुर्घटना या ऐसी दुर्घटना से संबंधित कोई भी कार्य, या जानबूझकर, लापरवाही से या आकस्मिक रूप से तेल, गिट्टी जल, हानिकारक तरल पदार्थ, कूड़ा, मलबा, अपशिष्ट, हानिकारक एंटी-फाउलिंग पदार्थ, हानिकारक उत्सर्जन या किसी अन्य हानिकारक पदार्थ के रिसाव से समुद्र या हवा में प्रदूषण या प्रदूषण के खतरे से समुद्री पर्यावरण या तटरेखा या संबंधित हित के लिए खतरा पैदा करना, जिसमें खुले समुद्र में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं।
स्पष्टीकरण। ---धारा ( घ ) और ( ङ ) के प्रयोजनों के लिए, "तटीय जल" का अर्थ भारत के प्रादेशिक जल का कोई भी भाग, साथ ही भारत के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र का कोई भी भाग या उससे सटे कोई भी समुद्री क्षेत्र होगा जिस पर भारत को प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अनन्य अधिकार क्षेत्र प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकता है;
(f) स्वागत सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से बंदरगाह:
बशर्ते कि यह भाग केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के स्वामित्व या संचालन वाले किसी युद्धपोत, नौसेना सहायक पोत या अन्य पोत पर लागू नहीं होगा, जो फिलहाल केवल सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवा में उपयोग किया जा रहा हो, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो: बशर्ते कि महानिदेशक निम्नलिखित के समतुल्यता प्रदान कर सकते हैं या इससे छूट दे सकते हैं।
इस भाग के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी भी पोत या व्यक्ति को, ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
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