MS Act 213अध्याय V · International Oil Pollution Compensation Fund
धारा 213 · कोष में योगदान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत में बंदरगाहों या टर्मिनल प्रतिष्ठानों तक समुद्र द्वारा ले जाए गए तेल के योगदान के संबंध में निधि में सभी अंशदान निधि सम्मेलन के अनुच्छेद 10 और 12 के अनुसार देय होंगे।
(2) उपधारा ( 1 ) के प्रावधान लागू होंगे---
(क) चाहे योगदान देने वाला तेल आयातित हो या नहीं; और
(ख) भले ही पिछली यात्रा में उसी अंशदान देने वाले तेल के परिवहन के संबंध में निधि को अंशदान देय हो।
(3) निधि में अंशदान देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित होगा---
(क) भारत में आयात किए जा रहे अंशदान तेल के मामले में, आयातक; और
(ख) किसी अन्य मामले में, वह व्यक्ति जिसके द्वारा भारत में तेल प्राप्त किया जाता है।
(4) कोई व्यक्ति किसी वर्ष में उसके द्वारा आयातित या प्राप्त अंशदान तेल के संबंध में निधि में अंशदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि उसके और किसी संबद्ध व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में आयातित या प्राप्त अंशदान तेल की कुल मात्रा एक लाख पचास हजार टन से अधिक नहीं है, या जैसा कि निधि सम्मेलन में समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। ---इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "टर्मिनल प्रतिष्ठान" से तात्पर्य तेल के थोक भंडारण के लिए किसी भी स्थल से है जो जल परिवहन द्वारा तेल प्राप्त करने में सक्षम है, जिसमें अपतटीय स्थित और ऐसे स्थल से जुड़ा कोई भी सुविधा केंद्र शामिल है।
(2) उपधारा ( 1 ) के प्रावधान लागू होंगे---
(क) चाहे योगदान देने वाला तेल आयातित हो या नहीं; और
(ख) भले ही पिछली यात्रा में उसी अंशदान देने वाले तेल के परिवहन के संबंध में निधि को अंशदान देय हो।
(3) निधि में अंशदान देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित होगा---
(क) भारत में आयात किए जा रहे अंशदान तेल के मामले में, आयातक; और
(ख) किसी अन्य मामले में, वह व्यक्ति जिसके द्वारा भारत में तेल प्राप्त किया जाता है।
(4) कोई व्यक्ति किसी वर्ष में उसके द्वारा आयातित या प्राप्त अंशदान तेल के संबंध में निधि में अंशदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि उसके और किसी संबद्ध व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में आयातित या प्राप्त अंशदान तेल की कुल मात्रा एक लाख पचास हजार टन से अधिक नहीं है, या जैसा कि निधि सम्मेलन में समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। ---इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "टर्मिनल प्रतिष्ठान" से तात्पर्य तेल के थोक भंडारण के लिए किसी भी स्थल से है जो जल परिवहन द्वारा तेल प्राप्त करने में सक्षम है, जिसमें अपतटीय स्थित और ऐसे स्थल से जुड़ा कोई भी सुविधा केंद्र शामिल है।
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