MS Act 235अध्याय I · Wreck
धारा 235 · दुर्घटना का प्राप्तकर्ता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को जहाज़ के मलबे का प्राप्तकर्ता नियुक्त कर सकती है, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर जहाज़ के मलबे को प्राप्त करेगा और उस पर कब्ज़ा लेगा तथा इस अध्याय के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
(2) जहाज़ के मलबे को प्राप्त करने वाले के कर्तव्यों में मलबे का निपटान या बिक्री, नोटिस देना, जहाज़ के मालिक, संचालक या बीमाकर्ता द्वारा दायित्वों के पालन को लागू करना और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के विचारों के अनुरूप, उपलब्ध सबसे व्यावहारिक और शीघ्र साधनों द्वारा मलबे को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना शामिल होगा।
(2) जहाज़ के मलबे को प्राप्त करने वाले के कर्तव्यों में मलबे का निपटान या बिक्री, नोटिस देना, जहाज़ के मालिक, संचालक या बीमाकर्ता द्वारा दायित्वों के पालन को लागू करना और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के विचारों के अनुरूप, उपलब्ध सबसे व्यावहारिक और शीघ्र साधनों द्वारा मलबे को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना शामिल होगा।
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