MS Act 292अध्याय XIV · Penalties and Procedures
धारा 292 · दस्तावेजों की तामील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज तामील किया जाना हो, वहां वह दस्तावेज तामील किया जा सकता है---
(क) किसी भी मामले में इसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सौंपकर, या उसके अंतिम निवास स्थान पर छोड़कर, या डाक द्वारा; और
(ख) यदि दस्तावेज किसी पोत के कप्तान को तामील किया जाना है, यदि कोई हो, तो उसे पोत पर ही, पोत के कमान या प्रभार में कार्यरत या प्रतीत होने वाले व्यक्ति के पास छोड़कर; और
(ग) यदि दस्तावेज़ किसी ऐसे पोत के स्वामी को दिया जाना है जहाँ कोई स्वामी नहीं है और पोत भारत में है, तो पोत के स्वामी को, या यदि ऐसा स्वामी भारत में नहीं है, तो भारत में रहने वाले स्वामी के किसी प्रतिनिधि को, या जहाँ ऐसा कोई प्रतिनिधि ज्ञात नहीं है या नहीं मिल सकता है, तो पोत पर या पुल पर किसी उपयुक्त स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर।
(क) किसी भी मामले में इसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सौंपकर, या उसके अंतिम निवास स्थान पर छोड़कर, या डाक द्वारा; और
(ख) यदि दस्तावेज किसी पोत के कप्तान को तामील किया जाना है, यदि कोई हो, तो उसे पोत पर ही, पोत के कमान या प्रभार में कार्यरत या प्रतीत होने वाले व्यक्ति के पास छोड़कर; और
(ग) यदि दस्तावेज़ किसी ऐसे पोत के स्वामी को दिया जाना है जहाँ कोई स्वामी नहीं है और पोत भारत में है, तो पोत के स्वामी को, या यदि ऐसा स्वामी भारत में नहीं है, तो भारत में रहने वाले स्वामी के किसी प्रतिनिधि को, या जहाँ ऐसा कोई प्रतिनिधि ज्ञात नहीं है या नहीं मिल सकता है, तो पोत पर या पुल पर किसी उपयुक्त स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर।
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