MS Act 309अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 309 · भारतीय पोत के अलावा अन्य पोतों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी संधि के पक्षकार किसी राज्य की सरकार से सूचना प्राप्त होने पर कि भारत के प्रादेशिक जल में भारतीय पोत के अलावा किसी अन्य पोत ने ऐसी संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, केंद्र सरकार पोत को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन हिरासत में ले सकती है, जैसा आवश्यक समझा जाए।
(2) जब इस अधिनियम के तहत किसी भारतीय पोत के अलावा किसी अन्य पोत को हिरासत में लिया जाता है, तो पोत की अस्थायी हिरासत के आदेश की एक प्रति उस राज्य के राजदूत को तुरंत तामील की जाएगी, जिससे पोत संबंधित है, उस बंदरगाह पर या उसके निकटतम बंदरगाह पर जहां ऐसे पोत को हिरासत में लिया गया है।
(2) जब इस अधिनियम के तहत किसी भारतीय पोत के अलावा किसी अन्य पोत को हिरासत में लिया जाता है, तो पोत की अस्थायी हिरासत के आदेश की एक प्रति उस राज्य के राजदूत को तुरंत तामील की जाएगी, जिससे पोत संबंधित है, उस बंदरगाह पर या उसके निकटतम बंदरगाह पर जहां ऐसे पोत को हिरासत में लिया गया है।
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