MS Act 240अध्याय I · Wreck
धारा 240 · जहाज़ के मलबे से संबंधित कुछ कार्यों पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा,---
(क) कप्तान की अनुमति के बिना, किसी भी क्षतिग्रस्त, फंसे हुए या संकटग्रस्त जहाज पर चढ़ना या चढ़ने का प्रयास करना, जब तक कि वह व्यक्ति केंद्र सरकार के आदेश पर कार्य न कर रहा हो; या
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में फंसे हुए या फंसने के खतरे में पड़े हुए या किसी अन्य प्रकार से संकट में फंसे हुए किसी जहाज, या जहाज के माल या उपकरण के किसी भाग, या किसी भी मलबे को बचाने में किसी भी प्रकार से बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना या अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करना;
(ग) किसी भी मलबे को छोड़ देना या उस पर मौजूद किसी भी निशान को विकृत या मिटा देना; या
(घ) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में फंसे हुए या फंसे होने के खतरे में पड़े हुए या अन्यथा संकट में फंसे हुए जहाज के किसी भी हिस्से या जहाज के माल या उपकरण के किसी भी हिस्से या किसी भी मलबे को गलत तरीके से ले जाना या हटाना।
(क) कप्तान की अनुमति के बिना, किसी भी क्षतिग्रस्त, फंसे हुए या संकटग्रस्त जहाज पर चढ़ना या चढ़ने का प्रयास करना, जब तक कि वह व्यक्ति केंद्र सरकार के आदेश पर कार्य न कर रहा हो; या
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में फंसे हुए या फंसने के खतरे में पड़े हुए या किसी अन्य प्रकार से संकट में फंसे हुए किसी जहाज, या जहाज के माल या उपकरण के किसी भाग, या किसी भी मलबे को बचाने में किसी भी प्रकार से बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना या अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करना;
(ग) किसी भी मलबे को छोड़ देना या उस पर मौजूद किसी भी निशान को विकृत या मिटा देना; या
(घ) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में फंसे हुए या फंसे होने के खतरे में पड़े हुए या अन्यथा संकट में फंसे हुए जहाज के किसी भी हिस्से या जहाज के माल या उपकरण के किसी भी हिस्से या किसी भी मलबे को गलत तरीके से ले जाना या हटाना।
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