CSS 93अध्याय VII · Employees’ Compensation
धारा 93 · धारा- 93
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व उद्भूत होता है वहां ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा।
(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी विषय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने के लिए कोई भी आवेदन जो आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न हों, न किया जाएगा यदि और जब तक उसके संबंध में पक्षकारों के बीच ऐसा कोई प्रश्न न उठा हो जिसे वे करार द्वारा तय करने में असमर्थ रहे हों।
(3) सक्षम प्राधिकारी को दावे के लिए आवेदन, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, ऐसे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, उसके साथ फीस सहित, यदि कोई हो, उपधारा (1) के अधीन किया जाएगा या उपधारा (2) के अधीन निपटान किया जाएगा।
(4) इस धारा के अधीन आवेदन के निपटान के लिए समय सीमा और इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले आनुषंगिक खर्च वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।
(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी विषय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने के लिए कोई भी आवेदन जो आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न हों, न किया जाएगा यदि और जब तक उसके संबंध में पक्षकारों के बीच ऐसा कोई प्रश्न न उठा हो जिसे वे करार द्वारा तय करने में असमर्थ रहे हों।
(3) सक्षम प्राधिकारी को दावे के लिए आवेदन, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, ऐसे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, उसके साथ फीस सहित, यदि कोई हो, उपधारा (1) के अधीन किया जाएगा या उपधारा (2) के अधीन निपटान किया जाएगा।
(4) इस धारा के अधीन आवेदन के निपटान के लिए समय सीमा और इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले आनुषंगिक खर्च वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।
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