CSS 158अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 158 · नियमों, विनियमों आदि का पूर्व प्रकाशन।
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इस संहिता के अंतर्गत नियम, विनियम और योजनाएँ बनाने की शक्ति (अध्याय III के अंतर्गत बनाई जाने वाली योजनाओं को छोड़कर) इस शर्त के अधीन होगी कि इन्हें पहले निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित किया जाए, अर्थात्:—
(क) विचाराधीन नियमों, विनियमों और योजनाओं के मसौदे के बाद निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि, प्रस्तावित नियमों, विनियमों और योजनाओं के मसौदे के आधिकारिक राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित होने की तिथि से पैंतालीस दिनों से कम नहीं होगी;
(ख) ऐसे नियम, विनियम और योजनाएँ अंततः आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएँगी और ऐसे प्रकाशन पर वे इस संहिता में अधिनियमित किए गए नियमों के समान प्रभावी होंगी: बशर्ते कि केंद्र सरकार महामारी, वैश्विक महामारी या आपदा की परिस्थितियों में इस धारा के अंतर्गत पूर्व प्रकाशन की शर्त से छूट दे सकती है।
(क) विचाराधीन नियमों, विनियमों और योजनाओं के मसौदे के बाद निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि, प्रस्तावित नियमों, विनियमों और योजनाओं के मसौदे के आधिकारिक राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित होने की तिथि से पैंतालीस दिनों से कम नहीं होगी;
(ख) ऐसे नियम, विनियम और योजनाएँ अंततः आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएँगी और ऐसे प्रकाशन पर वे इस संहिता में अधिनियमित किए गए नियमों के समान प्रभावी होंगी: बशर्ते कि केंद्र सरकार महामारी, वैश्विक महामारी या आपदा की परिस्थितियों में इस धारा के अंतर्गत पूर्व प्रकाशन की शर्त से छूट दे सकती है।
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