CSS 110अध्याय IX · Social Security for Unorganised Workers, Gig Workers and Plantform Workers
धारा 110 · राज्य सरकार की योजनाओं का वित्तपोषण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 109 की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई योजना निम्नलिखित हो सकती है—
(क) पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित; या
(ख) राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित, या योजना के लाभार्थियों या नियोक्ताओं से एकत्रित अंशदान के माध्यम से आंशिक रूप से वित्तपोषित, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; या
(ग) धारा 109 की उपधारा (3) के खंड (iv) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि सहित किसी भी स्रोत से या योजना में निर्दिष्ट किसी अन्य ऐसे स्रोत से वित्तपोषित।
(2) राज्य सरकार अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांग सकती है।
(3) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजनाओं के उद्देश्य से ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों और नियमों पर जैसा वह उचित समझे।
(क) पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित; या
(ख) राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित, या योजना के लाभार्थियों या नियोक्ताओं से एकत्रित अंशदान के माध्यम से आंशिक रूप से वित्तपोषित, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; या
(ग) धारा 109 की उपधारा (3) के खंड (iv) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि सहित किसी भी स्रोत से या योजना में निर्दिष्ट किसी अन्य ऐसे स्रोत से वित्तपोषित।
(2) राज्य सरकार अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांग सकती है।
(3) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजनाओं के उद्देश्य से ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों और नियमों पर जैसा वह उचित समझे।
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