CSS 100अध्याय VIII · Social Security and Cess in Respect of Building and Other Construction Workers
धारा 100 · उपकर का लेवी और संग्रह।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भवन निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के प्रयोजनों हेतु नियोक्ता द्वारा निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं, तथा एक प्रतिशत से कम नहीं, ऐसी दर से उपकर लगाया एवं एकत्र किया जाएगा, जैसा केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, निर्माण लागत में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे,---
(क) भूमि की लागत; और
(ख) अध्याय सात के अंतर्गत किसी कर्मचारी या उसके परिजनों को दिया गया या देय कोई मुआवजा।
(2) उपधारा (1) के अधीन लगाया गया उपकर प्रत्येक नियोक्ता से, जो भवन या अन्य निर्माण कार्य करता है, ऐसे तरीके से और ऐसे समय पर एकत्र किया जाएगा, जिसमें सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर कटौती या स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रह शामिल है, जहां ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) उपधारा (2) के अधीन एकत्र किए गए उपकर की आय स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जमा की जाएगी।
(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अंतर्गत देय उपकर, जिसमें अग्रिम उपकर का भुगतान भी शामिल है, अंतिम मूल्यांकन के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा भवन या अन्य निर्माण कार्य की मात्रा के आधार पर निर्धारित एक समान दर या दरों पर एकत्र किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, निर्माण लागत में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे,---
(क) भूमि की लागत; और
(ख) अध्याय सात के अंतर्गत किसी कर्मचारी या उसके परिजनों को दिया गया या देय कोई मुआवजा।
(2) उपधारा (1) के अधीन लगाया गया उपकर प्रत्येक नियोक्ता से, जो भवन या अन्य निर्माण कार्य करता है, ऐसे तरीके से और ऐसे समय पर एकत्र किया जाएगा, जिसमें सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर कटौती या स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रह शामिल है, जहां ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) उपधारा (2) के अधीन एकत्र किए गए उपकर की आय स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जमा की जाएगी।
(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अंतर्गत देय उपकर, जिसमें अग्रिम उपकर का भुगतान भी शामिल है, अंतिम मूल्यांकन के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा भवन या अन्य निर्माण कार्य की मात्रा के आधार पर निर्धारित एक समान दर या दरों पर एकत्र किया जा सकता है।
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