CSS 160अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 160 · नियमों, विनियमों और योजनाओं आदि का निर्धारण।
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(1) केंद्र सरकार या निगम द्वारा इस संहिता के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, विनियम, अधिसूचना और योजना को, बनाए जाने या बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम, विनियम, अधिसूचना या योजना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम, विनियम, अधिसूचना या योजना नहीं बनाई जानी चाहिए, तो ऐसा नियम, विनियम, अधिसूचना या योजना इसके बाद केवल संशोधित रूप में ही प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम, विनियम, अधिसूचना या योजना के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
(2) इस संहिता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया या तैयार किया गया प्रत्येक नियम और योजना तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या तैयार किए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखी जाएगी, जहाँ दो सदन हों, या जहाँ एक सदन हो, उस सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) इस संहिता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया या तैयार किया गया प्रत्येक नियम और योजना तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या तैयार किए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखी जाएगी, जहाँ दो सदन हों, या जहाँ एक सदन हो, उस सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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