CSS 2(3)अध्याय I · Preliminary
धारा 2(3) · धारा- 2. (3)
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
"समुचित सरकार" से-
(क) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए किसी स्थापन या ऐसे किसी नियंत्रित उद्योग के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या मेट्रो रेल सहित रेल, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवाएं, दूर-संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या निगम का स्थापन या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा स्थापित केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समनुषंगी कंपनियां या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित प्रधान उपक्रम या स्वशासी निकाय द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे स्थापन के प्रयोजनों के लिए संविदाकारों का स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण या केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, समनुषंगी कंपनियां या स्वशासी निकाय या कोई ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत संदत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या एक से अधिक राज्य में विभागों या शाखाओं वाले किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार; और
(ख) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, राज्य सरकार अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण 1-इस खंड के प्रयोजनों के लिए "मेट्रो रेल" पद से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (i) में यथापरिभाषित मेट्रो रेल अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण 2-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् उस पब्लिक सेक्टर उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की धृति साधारण शेयर में पचास प्रतिशत से कम होने पर भी, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए समुचित सरकार के रूप में बनी रहेगी;
(क) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए किसी स्थापन या ऐसे किसी नियंत्रित उद्योग के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या मेट्रो रेल सहित रेल, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवाएं, दूर-संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या निगम का स्थापन या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा स्थापित केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समनुषंगी कंपनियां या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित प्रधान उपक्रम या स्वशासी निकाय द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे स्थापन के प्रयोजनों के लिए संविदाकारों का स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण या केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, समनुषंगी कंपनियां या स्वशासी निकाय या कोई ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत संदत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या एक से अधिक राज्य में विभागों या शाखाओं वाले किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार; और
(ख) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, राज्य सरकार अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण 1-इस खंड के प्रयोजनों के लिए "मेट्रो रेल" पद से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (i) में यथापरिभाषित मेट्रो रेल अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण 2-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् उस पब्लिक सेक्टर उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की धृति साधारण शेयर में पचास प्रतिशत से कम होने पर भी, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए समुचित सरकार के रूप में बनी रहेगी;
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