CSS 140अध्याय XIII · Employment Information and Monitoring
धारा 140 · इस अध्याय के लागू न होने वाले विषय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 139 के प्रावधान रिक्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगे,—
(क) निजी क्षेत्र के किसी भी प्रतिष्ठान में कृषि (बागवानी सहित) से संबंधित किसी भी रोजगार में, बागान में रोजगार के अलावा; या
(ख) घरेलू सेवा में किसी भी रोजगार में; या
(ग) संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कर्मचारियों से संबंधित किसी रोजगार में; या
(घ) किसी भी ऐसे रोजगार में जिसकी कुल अवधि नब्बे दिनों से कम हो; या
(ई) किसी भी वर्ग या श्रेणी के प्रतिष्ठानों में, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; या
(f) किसी भी प्रतिष्ठान (सरकारी प्रतिष्ठान के अलावा) में, जिसमें बीस से कम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारियों की संख्या से कम कर्मचारी हों; और
(जी) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य रोजगार में।
(2) जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश न दे, इस अध्याय के प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे—
(क) वे रिक्तियां जिन्हें पदोन्नति के माध्यम से या उसी प्रतिष्ठान की किसी शाखा या विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों के समायोजन द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र भर्ती एजेंसियों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से भरा जाना प्रस्तावित है; या
(ख) ऐसे रोजगार में रिक्तियां जिनका मासिक पारिश्रमिक उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से कम हो।
(क) निजी क्षेत्र के किसी भी प्रतिष्ठान में कृषि (बागवानी सहित) से संबंधित किसी भी रोजगार में, बागान में रोजगार के अलावा; या
(ख) घरेलू सेवा में किसी भी रोजगार में; या
(ग) संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कर्मचारियों से संबंधित किसी रोजगार में; या
(घ) किसी भी ऐसे रोजगार में जिसकी कुल अवधि नब्बे दिनों से कम हो; या
(ई) किसी भी वर्ग या श्रेणी के प्रतिष्ठानों में, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; या
(f) किसी भी प्रतिष्ठान (सरकारी प्रतिष्ठान के अलावा) में, जिसमें बीस से कम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारियों की संख्या से कम कर्मचारी हों; और
(जी) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य रोजगार में।
(2) जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश न दे, इस अध्याय के प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे—
(क) वे रिक्तियां जिन्हें पदोन्नति के माध्यम से या उसी प्रतिष्ठान की किसी शाखा या विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों के समायोजन द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र भर्ती एजेंसियों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से भरा जाना प्रस्तावित है; या
(ख) ऐसे रोजगार में रिक्तियां जिनका मासिक पारिश्रमिक उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से कम हो।
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