CSS 119अध्याय X · Finance and Accounts
धारा 119 · परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन।
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सामाजिक सुरक्षा संगठन या इस संहिता के अंतर्गत किसी संस्था द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक निधि की परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन, उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन या संस्था द्वारा नियुक्त मूल्यांकक या बीमांकक द्वारा, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्:—
(क) केंद्रीय बोर्ड के मामले में, वार्षिक;
(ख) निगम के मामले में, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार;
(ग) उपयुक्त सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या प्रतिष्ठान के मामले में:
बशर्ते कि यदि उपयुक्त सरकार आवश्यक समझे तो वह इस धारा में दिए गए अंतरालों के अलावा अन्य अंतरालों पर भी ऐसा मूल्यांकन कराने का निर्देश दे सकती है।
(क) केंद्रीय बोर्ड के मामले में, वार्षिक;
(ख) निगम के मामले में, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार;
(ग) उपयुक्त सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या प्रतिष्ठान के मामले में:
बशर्ते कि यदि उपयुक्त सरकार आवश्यक समझे तो वह इस धारा में दिए गए अंतरालों के अलावा अन्य अंतरालों पर भी ऐसा मूल्यांकन कराने का निर्देश दे सकती है।
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