CSS 44अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 44 · धारा- 44
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्य हिताधिकारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए किसी ऐसे क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित किसी अस्पताल में, जो अल्प उपयोगिता वाला है, उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम बना सकेगी, उसमें संशोधन, परिवर्तन या उसे विखंडित कर सकेगी और ऐसे निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी जिनके अधीन रहते हुए स्कीम प्रवर्तित की जाएगी।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -
(क) “अन्य हिताधिकारियों" से धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारी से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(ख) “अल्प उपयोगिता अस्पताल" से ऐसा अस्पताल अभिप्रेत है जिसका धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है; और
(ग) “उपयोक्ता प्रभार" से वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, अन्य हिताधिकारियों से प्रभारित की जानी है।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -
(क) “अन्य हिताधिकारियों" से धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारी से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(ख) “अल्प उपयोगिता अस्पताल" से ऐसा अस्पताल अभिप्रेत है जिसका धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है; और
(ग) “उपयोक्ता प्रभार" से वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, अन्य हिताधिकारियों से प्रभारित की जानी है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
