CSS 24अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 24 · प्रधान अधिकारी और अन्य कर्मचारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार निगम के महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है, जो निगम के प्रमुख अधिकारी होंगे।
(2) महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए, अधिकतम पाँच वर्ष तक पद पर बने रहेंगे:
बशर्ते कि निवर्तमान महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यदि वह अन्य योग्यताओं को पूरा करता है तो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
(3) महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त को ऐसा वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(4) महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त ऐसे अधिकार प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) कोई व्यक्ति निगम के महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त के पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह धारा 8 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है।
(6) केंद्र सरकार किसी भी समय निगम के महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त को पद से हटा सकती है और ऐसा तब करेगी जब निगम द्वारा इस उद्देश्य से बुलाई गई विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसी बर्खास्तगी की सिफारिश की जाए और निगम की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के मतों द्वारा इसका समर्थन किया जाए।
(7) निगम अपने कामकाज के कुशल संचालन और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निगम को सौंपे गए किसी अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी पद के सृजन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, यदि उस पद का अधिकतम मासिक वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक हो।
(8) (क) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी केंद्रीय सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमों में निर्दिष्ट की जा सकती हैं जो समान वेतनमान पर कार्यरत हैं:
बशर्ते कि निगम में ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञों और सुपर विशेषज्ञों के पदों की सेवा की शर्तें और वेतन एवं भत्ते, जिनमें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तुलनीय योग्यता और विशेषज्ञता रखने वाले पद शामिल हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान या स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अन्य समान संस्थानों में विशेषज्ञों और सुपर विशेषज्ञों के समकक्ष पदों के समान होंगे:
इसके अलावा, यदि निगम को उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से विचलन करना आवश्यक लगता है, तो उसे केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
इसके अलावा, यह उपधारा संविदा आधार पर नियुक्त विभिन्न क्षेत्रों के सलाहकारों और विशेषज्ञों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी।
(ख) खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करते समय निगम केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती विधि, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखेगा और किसी भी संदेह की स्थिति में निगम मामले को केंद्र सरकार के पास भेजेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
(9) केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ए' और समूह 'बी' के राजपत्रित पदों के समकक्ष पदों (चिकित्सा, नर्सिंग या पैरा-मेडिकल पदों को छोड़कर) पर प्रत्येक नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाएगी:
बशर्ते कि इस उपधारा के प्रावधान एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्यवाहक या अस्थायी नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे:
इसके अलावा, इस प्रकार की कोई भी कार्यवाहक या अस्थायी नियुक्ति नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उस क्षमता में प्रदान की गई सेवाएं वरिष्ठता या अगले उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता सेवा में नहीं गिनी जाएंगी।
(10) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई पद केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों के अनुरूप है, तो प्रश्न उस सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय इस पर अंतिम होगा।
(2) महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए, अधिकतम पाँच वर्ष तक पद पर बने रहेंगे:
बशर्ते कि निवर्तमान महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यदि वह अन्य योग्यताओं को पूरा करता है तो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
(3) महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त को ऐसा वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(4) महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त ऐसे अधिकार प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) कोई व्यक्ति निगम के महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त के पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह धारा 8 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है।
(6) केंद्र सरकार किसी भी समय निगम के महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त को पद से हटा सकती है और ऐसा तब करेगी जब निगम द्वारा इस उद्देश्य से बुलाई गई विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसी बर्खास्तगी की सिफारिश की जाए और निगम की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के मतों द्वारा इसका समर्थन किया जाए।
(7) निगम अपने कामकाज के कुशल संचालन और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निगम को सौंपे गए किसी अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी पद के सृजन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, यदि उस पद का अधिकतम मासिक वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक हो।
(8) (क) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी केंद्रीय सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमों में निर्दिष्ट की जा सकती हैं जो समान वेतनमान पर कार्यरत हैं:
बशर्ते कि निगम में ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञों और सुपर विशेषज्ञों के पदों की सेवा की शर्तें और वेतन एवं भत्ते, जिनमें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तुलनीय योग्यता और विशेषज्ञता रखने वाले पद शामिल हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान या स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अन्य समान संस्थानों में विशेषज्ञों और सुपर विशेषज्ञों के समकक्ष पदों के समान होंगे:
इसके अलावा, यदि निगम को उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से विचलन करना आवश्यक लगता है, तो उसे केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
इसके अलावा, यह उपधारा संविदा आधार पर नियुक्त विभिन्न क्षेत्रों के सलाहकारों और विशेषज्ञों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी।
(ख) खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करते समय निगम केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती विधि, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखेगा और किसी भी संदेह की स्थिति में निगम मामले को केंद्र सरकार के पास भेजेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
(9) केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ए' और समूह 'बी' के राजपत्रित पदों के समकक्ष पदों (चिकित्सा, नर्सिंग या पैरा-मेडिकल पदों को छोड़कर) पर प्रत्येक नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाएगी:
बशर्ते कि इस उपधारा के प्रावधान एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्यवाहक या अस्थायी नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे:
इसके अलावा, इस प्रकार की कोई भी कार्यवाहक या अस्थायी नियुक्ति नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उस क्षमता में प्रदान की गई सेवाएं वरिष्ठता या अगले उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता सेवा में नहीं गिनी जाएंगी।
(10) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई पद केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों के अनुरूप है, तो प्रश्न उस सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय इस पर अंतिम होगा।
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