CSS 68अध्याय VI · Meternity Benefit
धारा 68 · गर्भावस्था के दौरान अनुपस्थिति के कारण बर्खास्तगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब कोई महिला इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार काम से अनुपस्थित रहती है, तो उसके नियोक्ता के लिए ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण उसे बर्खास्त करना या सेवामुक्ति या बर्खास्तगी की सूचना ऐसे दिन देना गैरकानूनी होगा जिस दिन सूचना की अवधि ऐसी अनुपस्थिति के दौरान समाप्त हो जाए, या उसकी सेवा की किसी भी शर्त में उसके प्रतिकूल परिवर्तन करना गैरकानूनी होगा।
बशर्ते कि गर्भावस्था के दौरान किसी महिला की सेवामुक्ति या बर्खास्तगी, यदि ऐसी सेवामुक्ति या बर्खास्तगी के बिना वह इस अध्याय के अंतर्गत मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस की हकदार होती, तो उसे मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस से वंचित करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा, यदि बर्खास्तगी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी गंभीर दुराचार के कारण होती है, तो नियोक्ता लिखित आदेश द्वारा, जो महिला को सूचित किया जाएगा, उसे मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस, या दोनों से वंचित कर सकता है।
(2) मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस, या दोनों से वंचित की गई कोई भी महिला, या उपधारा (1) के तहत सेवामुक्त या बर्खास्त की गई महिला, ऐसे वंचित किए जाने या सेवामुक्त किए जाने या बर्खास्तगी के आदेश की सूचना प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकती है, और ऐसी अपील पर उस प्राधिकारी का निर्णय, कि महिला को मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित किया जाना चाहिए या नहीं, या सेवामुक्त या बर्खास्त किया जाना चाहिए या नहीं, अंतिम होगा।
बशर्ते कि गर्भावस्था के दौरान किसी महिला की सेवामुक्ति या बर्खास्तगी, यदि ऐसी सेवामुक्ति या बर्खास्तगी के बिना वह इस अध्याय के अंतर्गत मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस की हकदार होती, तो उसे मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस से वंचित करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा, यदि बर्खास्तगी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी गंभीर दुराचार के कारण होती है, तो नियोक्ता लिखित आदेश द्वारा, जो महिला को सूचित किया जाएगा, उसे मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस, या दोनों से वंचित कर सकता है।
(2) मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस, या दोनों से वंचित की गई कोई भी महिला, या उपधारा (1) के तहत सेवामुक्त या बर्खास्त की गई महिला, ऐसे वंचित किए जाने या सेवामुक्त किए जाने या बर्खास्तगी के आदेश की सूचना प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकती है, और ऐसी अपील पर उस प्राधिकारी का निर्णय, कि महिला को मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित किया जाना चाहिए या नहीं, या सेवामुक्त या बर्खास्त किया जाना चाहिए या नहीं, अंतिम होगा।
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