CSS 113अध्याय IX · Social Security for Unorganised Workers, Gig Workers and Plantform Workers
धारा 113 · असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक असंगठित श्रमिक, गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत होना आवश्यक होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों, अर्थात्:---
(क) उसने सोलह वर्ष की आयु या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी आयु पूरी कर ली हो;
(ख) उसने इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से स्व-घोषणा प्रस्तुत की है जिसमें ऐसी जानकारी शामिल हो सकती है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक पात्र असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार संख्या सहित ऐसे दस्तावेजों सहित ऐसे प्रपत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा और ऐसे श्रमिक को उसके आवेदन के लिए एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जाएगी।
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रणाली में ऐसे किसी भी श्रमिक द्वारा स्व-पंजीकरण की व्यवस्था भी हो, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) पंजीकृत असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक इस अध्याय के अंतर्गत बनाई गई संबंधित योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।
(4) केंद्र सरकार, या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार, किसी योजना में ऐसा अंशदान करेगी जैसा उसमें निर्दिष्ट किया गया हो।
स्पष्टीकरण.--- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, आधार शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 142 में दिया गया है।
(क) उसने सोलह वर्ष की आयु या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी आयु पूरी कर ली हो;
(ख) उसने इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से स्व-घोषणा प्रस्तुत की है जिसमें ऐसी जानकारी शामिल हो सकती है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक पात्र असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार संख्या सहित ऐसे दस्तावेजों सहित ऐसे प्रपत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा और ऐसे श्रमिक को उसके आवेदन के लिए एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जाएगी।
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रणाली में ऐसे किसी भी श्रमिक द्वारा स्व-पंजीकरण की व्यवस्था भी हो, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) पंजीकृत असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक इस अध्याय के अंतर्गत बनाई गई संबंधित योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।
(4) केंद्र सरकार, या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार, किसी योजना में ऐसा अंशदान करेगी जैसा उसमें निर्दिष्ट किया गया हो।
स्पष्टीकरण.--- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, आधार शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 142 में दिया गया है।
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