CSS 2(27)अध्याय I · Preliminary
धारा 2(27) · धारा- 2.(27)
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
"नियोजक" से कोई ऐसा व्यक्ति, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से अपने स्थापन में एक या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करता है, अभिप्रेत है और जहां स्थापन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाया जाता है, वहां इस निमित्त ऐसे विभाग के अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या जहां इस प्रकार कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, वहां विभागाध्यक्ष और किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले किसी स्थापन के संबंध में उस प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, -
(क) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो कोई कारखाना है, कारखाने का अधिभोगी;
(ख) किसी खान के संबंध में, खान का स्वामी या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपेक्षित अर्हता रखने वाला तथा उस रूप में खान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त अभिकर्ता या प्रबंधक ;
(ग) किसी अन्यत्र स्थापन के संबंध में, वह व्यक्ति या वह प्राधिकरण, जो स्थापन के कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहां उक्त कार्यकलाप किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को न्यस्त कर दिए जाते हैं, वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशकः
(घ) संविदाकार; और
(ङ) किसी मृतक नियोजक का विधिक प्रतिनिधि ;
(क) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो कोई कारखाना है, कारखाने का अधिभोगी;
(ख) किसी खान के संबंध में, खान का स्वामी या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपेक्षित अर्हता रखने वाला तथा उस रूप में खान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त अभिकर्ता या प्रबंधक ;
(ग) किसी अन्यत्र स्थापन के संबंध में, वह व्यक्ति या वह प्राधिकरण, जो स्थापन के कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहां उक्त कार्यकलाप किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को न्यस्त कर दिए जाते हैं, वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशकः
(घ) संविदाकार; और
(ङ) किसी मृतक नियोजक का विधिक प्रतिनिधि ;
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