CSS 128अध्याय XI · Authorities, Assessment, Compliance and Recovery
धारा 128 · क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई नियोक्ता अध्याय III या अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार, या उसके अंतर्गत बनाई गई किसी योजना के तहत देय किसी अंशदान के भुगतान में, या अध्याय III के अंतर्गत संचय के हस्तांतरण में, या इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत देय किसी शुल्क के भुगतान में चूक करता है, तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम के महानिदेशक, या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, नियोक्ता पर बकाया राशि से अधिक न होने वाली राशि को क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल कर सकता है, जैसा कि अध्याय IV के प्रयोजनों के लिए विनियमों में निर्दिष्ट किया गया हो, और भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना के संबंध में, ऐसी वसूली और वसूली केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संबंधित योजनाओं में निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।
बशर्ते कि ऐसे हर्जाने लगाने और वसूल करने से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा:
इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में इस धारा के तहत लगाए गए हर्जाने को कम कर सकता है या माफ कर सकता है जिसके लिए दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (31 ऑफ 2016) के तहत स्थापित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसी छूट की सिफारिश करने वाली संकल्प योजना या पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी गई हो, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अधीन हो।
बशर्ते कि ऐसे हर्जाने लगाने और वसूल करने से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा:
इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में इस धारा के तहत लगाए गए हर्जाने को कम कर सकता है या माफ कर सकता है जिसके लिए दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (31 ऑफ 2016) के तहत स्थापित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसी छूट की सिफारिश करने वाली संकल्प योजना या पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी गई हो, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अधीन हो।
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