CSS 27अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 27 · संपत्ति आदि का स्वामित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निगम, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण और धारण कर सकता है, किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेच सकता है या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है जो उसमें निहित हो गई हो या उसके द्वारा अधिग्रहित की गई हो और उन उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक कार्य कर सकता है जिनके लिए निगम की स्थापना की गई है।
(2) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, निगम समय-समय पर ऐसी धनराशि का निवेश कर सकता है जो इस संहिता के अंतर्गत उचित रूप से वहन किए जाने वाले व्ययों के लिए तत्काल आवश्यक नहीं है, और उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर ऐसे निवेशों का पुनर्निवेश या प्राप्ति कर सकता है।
(3) निगम केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से और उसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण ले सकता है तथा ऐसे ऋणों के निर्वहन के लिए उपाय कर सकता है।
(4) निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के लाभ के लिए, ऐसी भविष्य निधि या अन्य लाभ निधि का गठन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(2) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, निगम समय-समय पर ऐसी धनराशि का निवेश कर सकता है जो इस संहिता के अंतर्गत उचित रूप से वहन किए जाने वाले व्ययों के लिए तत्काल आवश्यक नहीं है, और उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर ऐसे निवेशों का पुनर्निवेश या प्राप्ति कर सकता है।
(3) निगम केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से और उसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण ले सकता है तथा ऐसे ऋणों के निर्वहन के लिए उपाय कर सकता है।
(4) निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के लाभ के लिए, ऐसी भविष्य निधि या अन्य लाभ निधि का गठन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
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