CSS 319अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 319 · भाग ग- वे विषय, जिनके लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1. वे कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग, जो बीमा स्कीम के अंतर्गत आएंगे।
2. वह रीति, जिसमें बीमा निधि के लेखे रखे जाएंगे और बीमा निधि की धनराशियां विनिहित की जाएंगी, जो ऐसे विनिधान प्रतिरूपों के अधीन रहते हुए होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं।
3. वह प्ररूप, जिसमें कोई कर्मचारी, जब कभी अपेक्षित हो, अपने बारे में और अपने कुटुंब के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां देगा।
4. किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसे संदेय बीमा रकम प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन तथा ऐसे नामनिर्देशन का रद्दकरण या उपांतरण।
5. कर्मचारियों की बाबत रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख; किसी कर्मचारी की या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की अथवा उसके कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य की, जो बीमा रकम प्राप्त करने का हकदार है, पहचान करने के प्रयोजन के लिए किसी पहचान-पत्र, टोकन या डिस्क का प्ररूप और अभिकल्प।
6. बीमा फायदों का मापमान तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदे अनुदत्त किए जाने को शासित करने वाली शर्तें।
7. वह रीति, जिसमें स्कीम के अधीन शोध्य रकम कर्मचारी के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को संदत्त की जानी है, जिसके अंतर्गत यह उपबंध भी है कि वह रकम ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या कुटुंब के सदस्य के नाम में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी तत्स्थानी नए बैंक में बचत बैंक लेखे में निक्षेप के रूप में संदत्त नहीं की जाएगी।
8. कोई अन्य विषय, जिसके लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जाना है या जो उस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
2. वह रीति, जिसमें बीमा निधि के लेखे रखे जाएंगे और बीमा निधि की धनराशियां विनिहित की जाएंगी, जो ऐसे विनिधान प्रतिरूपों के अधीन रहते हुए होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं।
3. वह प्ररूप, जिसमें कोई कर्मचारी, जब कभी अपेक्षित हो, अपने बारे में और अपने कुटुंब के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां देगा।
4. किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसे संदेय बीमा रकम प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन तथा ऐसे नामनिर्देशन का रद्दकरण या उपांतरण।
5. कर्मचारियों की बाबत रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख; किसी कर्मचारी की या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की अथवा उसके कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य की, जो बीमा रकम प्राप्त करने का हकदार है, पहचान करने के प्रयोजन के लिए किसी पहचान-पत्र, टोकन या डिस्क का प्ररूप और अभिकल्प।
6. बीमा फायदों का मापमान तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदे अनुदत्त किए जाने को शासित करने वाली शर्तें।
7. वह रीति, जिसमें स्कीम के अधीन शोध्य रकम कर्मचारी के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को संदत्त की जानी है, जिसके अंतर्गत यह उपबंध भी है कि वह रकम ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या कुटुंब के सदस्य के नाम में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी तत्स्थानी नए बैंक में बचत बैंक लेखे में निक्षेप के रूप में संदत्त नहीं की जाएगी।
8. कोई अन्य विषय, जिसके लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जाना है या जो उस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
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