CSS 123अध्याय XI · Authorities, Assessment, Compliance and Recovery
धारा 123 · अभिलेखों, रजिस्टरों, रिपोर्टों आदि का रखरखाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
(क) उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, ऐसे अभिलेख एवं रजिस्टर बनाए रखना, जिनमें नियोजित व्यक्तियों, हाजिरी सूची, वेतन और ऐसे अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी एवं विवरण, उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, शामिल हों—
(i) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के दिनों की संख्या;
(ii) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के घंटों की संख्या;
(iii) भुगतान की गई मजदूरी;
(iv) छुट्टी, छुट्टी का वेतन, ओवरटाइम काम और उपस्थिति के लिए वेतन;
(v) कर्मचारी पहचान संख्या, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
(vi) खतरनाक घटनाओं, दुर्घटनाओं, चोटों की संख्या जिनके संबंध में नियोक्ता द्वारा मुआवजा दिया गया है और अध्याय IV और अध्याय VII से संबंधित ऐसे मुआवजे की राशि;
(vii) अध्याय III और अध्याय IV के संबंध में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से की गई वैधानिक कटौतियाँ;
(viii) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के संबंध में भुगतान किए गए उपकर का विवरण;
(ix) निर्दिष्ट दिन पर कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदात्मक या निश्चित अवधि के रोजगार);
(x) किसी विशेष अवधि के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति;
(xi) कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण; और
(xii) वे रिक्तियां जिनके लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।
(ख) कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर ऐसे तरीके और स्वरूप में नोटिस प्रदर्शित करना जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(ग) कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रूप में वेतन पर्ची जारी करना; और
(घ) ऐसे रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के दौरान दाखिल करना, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि अध्याय III से संबंधित इस धारा के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों के अंतर्गत प्रावधान किए जाने वाले मामलों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में प्रावधान करने के बजाय, भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना में प्रावधान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो:
इसके अलावा, अभिलेखों और रजिस्टरों के प्रपत्र तथा अध्याय IV के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले रिटर्न के प्रपत्र नियमों में निर्दिष्ट किए जाने के बजाय विनियमों में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
(क) उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, ऐसे अभिलेख एवं रजिस्टर बनाए रखना, जिनमें नियोजित व्यक्तियों, हाजिरी सूची, वेतन और ऐसे अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी एवं विवरण, उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, शामिल हों—
(i) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के दिनों की संख्या;
(ii) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के घंटों की संख्या;
(iii) भुगतान की गई मजदूरी;
(iv) छुट्टी, छुट्टी का वेतन, ओवरटाइम काम और उपस्थिति के लिए वेतन;
(v) कर्मचारी पहचान संख्या, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
(vi) खतरनाक घटनाओं, दुर्घटनाओं, चोटों की संख्या जिनके संबंध में नियोक्ता द्वारा मुआवजा दिया गया है और अध्याय IV और अध्याय VII से संबंधित ऐसे मुआवजे की राशि;
(vii) अध्याय III और अध्याय IV के संबंध में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से की गई वैधानिक कटौतियाँ;
(viii) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के संबंध में भुगतान किए गए उपकर का विवरण;
(ix) निर्दिष्ट दिन पर कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदात्मक या निश्चित अवधि के रोजगार);
(x) किसी विशेष अवधि के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति;
(xi) कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण; और
(xii) वे रिक्तियां जिनके लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।
(ख) कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर ऐसे तरीके और स्वरूप में नोटिस प्रदर्शित करना जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(ग) कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रूप में वेतन पर्ची जारी करना; और
(घ) ऐसे रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के दौरान दाखिल करना, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि अध्याय III से संबंधित इस धारा के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों के अंतर्गत प्रावधान किए जाने वाले मामलों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में प्रावधान करने के बजाय, भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना में प्रावधान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो:
इसके अलावा, अभिलेखों और रजिस्टरों के प्रपत्र तथा अध्याय IV के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले रिटर्न के प्रपत्र नियमों में निर्दिष्ट किए जाने के बजाय विनियमों में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
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