CSS 152अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 152 · अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची में जोड़ या हटाव करके संशोधन कर सकती है और ऐसे जोड़ या हटाव के बाद, अनुसूचियाँ तदनुसार संशोधित मानी जाएँगी।
(2) यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है, और अन्यथा नहीं, और ऐसे संशोधन के बाद, अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।
(2) यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है, और अन्यथा नहीं, और ऐसे संशोधन के बाद, अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।
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