CSS 22अध्याय III · Employees’ Provident Fund
धारा 22 · खातों का स्थानांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां कोई कर्मचारी,—
(क) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति, उस प्रतिष्ठान से अपना रोजगार त्याग देता है और किसी अन्य प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त कर लेता है, चाहे इस अध्याय का अनुप्रयोग हो या न हो; या
(ख) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत है जिस पर यह अध्याय लागू नहीं होता, और वह उस प्रतिष्ठान से अपना रोजगार छोड़ देता है और किसी ऐसे प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त कर लेता है जिस पर यह अध्याय लागू होता है, तो उसके भविष्य निधि खाते या पेंशन खाते में संचित राशि, जैसा भी मामला हो, को भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना में निर्दिष्ट तरीके से स्थानांतरित या निपटाया जाएगा।
(क) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति, उस प्रतिष्ठान से अपना रोजगार त्याग देता है और किसी अन्य प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त कर लेता है, चाहे इस अध्याय का अनुप्रयोग हो या न हो; या
(ख) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत है जिस पर यह अध्याय लागू नहीं होता, और वह उस प्रतिष्ठान से अपना रोजगार छोड़ देता है और किसी ऐसे प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त कर लेता है जिस पर यह अध्याय लागू होता है, तो उसके भविष्य निधि खाते या पेंशन खाते में संचित राशि, जैसा भी मामला हो, को भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना में निर्दिष्ट तरीके से स्थानांतरित या निपटाया जाएगा।
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