CSS 146अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 146 · सदस्य, पदाधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सामाजिक सुरक्षा संगठन का प्रत्येक सदस्य और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी, कोई भी निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता, सक्षम प्राधिकारी, अधिकृत अधिकारी, वसूली अधिकारी और इस संहिता के अंतर्गत कोई भी कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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