CSS 2(52)अध्याय I · Preliminary
धारा 2(52) · धारा- 2.(52)
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी कारखाने के संबंध में "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारखाने के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है :
लेकिन-
(क) किसी फर्म या व्यष्टियों के किसी अन्य संगम की दशा में उसका कोई एक व्यष्टिक, भागीदार या सदस्य ;
(ख) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अर्थातर्गत किसी स्वतंत्र निदेशक के सिवाय निदेशकों में से कोई एक निदेशक :
(ग) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कारखाने की दशा में, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा, जो केंद्रीय सरकार विहित करे, कारखाने के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति, अधिभोगी समझे जाएंगे :
परंतु यह और कि किसी ऐसे पोत की दशा में, जिसकी किसी शुष्क डॉक में मरम्मत की जा रही है या जिस पर रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, जो भाड़े के लिए उपलब्ध है, वहां डॉक के स्वामी को सभी प्रयोजनों के लिए अधिभोगी उन मामलों के सिवाय, समझा जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, जो प्रत्यक्ष रूप से उस पोत की स्थिति से संबंधित है, जिसके लिए पोत का स्वाामी अधिभोगी समझा जाएगा;
लेकिन-
(क) किसी फर्म या व्यष्टियों के किसी अन्य संगम की दशा में उसका कोई एक व्यष्टिक, भागीदार या सदस्य ;
(ख) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अर्थातर्गत किसी स्वतंत्र निदेशक के सिवाय निदेशकों में से कोई एक निदेशक :
(ग) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कारखाने की दशा में, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा, जो केंद्रीय सरकार विहित करे, कारखाने के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति, अधिभोगी समझे जाएंगे :
परंतु यह और कि किसी ऐसे पोत की दशा में, जिसकी किसी शुष्क डॉक में मरम्मत की जा रही है या जिस पर रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, जो भाड़े के लिए उपलब्ध है, वहां डॉक के स्वामी को सभी प्रयोजनों के लिए अधिभोगी उन मामलों के सिवाय, समझा जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, जो प्रत्यक्ष रूप से उस पोत की स्थिति से संबंधित है, जिसके लिए पोत का स्वाामी अधिभोगी समझा जाएगा;
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