CSS 14अध्याय III · Employees’ Provident Fund
धारा 14 · केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार एक केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त कर सकती है जो केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रमुख के रूप में भी कार्य करेगा।
स्पष्टीकरण। ---इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन" अभिव्यक्ति का अर्थ केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बना संगठन है।
(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस संहिता के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में केंद्रीय बोर्ड के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा।
(3) केंद्र सरकार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी भी नियुक्त करेगी।
(4) केंद्रीय बोर्ड, भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना के कुशल प्रशासन या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड को सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों के लिए जितने आवश्यक समझे उतने अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।
(5) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या केंद्रीय बोर्ड के अधीन किसी अन्य पद पर, जिसका वेतनमान केंद्र सरकार के किसी समूह 'ए' या समूह 'बी' पद के वेतनमान के समतुल्य हो, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।
बशर्ते कि ऐसी किसी नियुक्ति के संबंध में किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी---
(क) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं; या
(ख) यदि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, अपनी नियुक्ति के समय, ---
(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य, या
(ii) केंद्र सरकार या केंद्रीय बोर्ड की सेवा में समूह 'ए' या समूह 'बी' पद पर।
(6) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की भर्ती विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसे वेतन और भत्ते भविष्य निधि से दिए जाएंगे।
(7) (क) अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्तों, उप भविष्य निधि आयुक्तों, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों, सहायक भविष्य निधि आयुक्तों और केंद्रीय बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए जो समान वेतनमान प्राप्त करते हैं:
बशर्ते कि यदि केंद्रीय बोर्ड को उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से विचलन करना आवश्यक लगे, तो वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा:
इसके अलावा, इस खंड में निर्दिष्ट अधिकारियों का वेतन और भत्ते भविष्य निधि योजना में निर्धारित वेतनमान से अधिक नहीं होंगे।
(ख) खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वेतनमान निर्धारित करते समय, केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती विधि, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखेगा और किसी भी संदेह की स्थिति में, केंद्रीय बोर्ड मामले को केंद्र सरकार को संदर्भित करेगा, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।
स्पष्टीकरण। ---इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन" अभिव्यक्ति का अर्थ केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बना संगठन है।
(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस संहिता के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में केंद्रीय बोर्ड के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा।
(3) केंद्र सरकार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी भी नियुक्त करेगी।
(4) केंद्रीय बोर्ड, भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना के कुशल प्रशासन या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड को सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों के लिए जितने आवश्यक समझे उतने अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।
(5) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या केंद्रीय बोर्ड के अधीन किसी अन्य पद पर, जिसका वेतनमान केंद्र सरकार के किसी समूह 'ए' या समूह 'बी' पद के वेतनमान के समतुल्य हो, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।
बशर्ते कि ऐसी किसी नियुक्ति के संबंध में किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी---
(क) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं; या
(ख) यदि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, अपनी नियुक्ति के समय, ---
(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य, या
(ii) केंद्र सरकार या केंद्रीय बोर्ड की सेवा में समूह 'ए' या समूह 'बी' पद पर।
(6) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की भर्ती विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसे वेतन और भत्ते भविष्य निधि से दिए जाएंगे।
(7) (क) अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्तों, उप भविष्य निधि आयुक्तों, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों, सहायक भविष्य निधि आयुक्तों और केंद्रीय बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए जो समान वेतनमान प्राप्त करते हैं:
बशर्ते कि यदि केंद्रीय बोर्ड को उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से विचलन करना आवश्यक लगे, तो वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा:
इसके अलावा, इस खंड में निर्दिष्ट अधिकारियों का वेतन और भत्ते भविष्य निधि योजना में निर्धारित वेतनमान से अधिक नहीं होंगे।
(ख) खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वेतनमान निर्धारित करते समय, केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती विधि, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखेगा और किसी भी संदेह की स्थिति में, केंद्रीय बोर्ड मामले को केंद्र सरकार को संदर्भित करेगा, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
