BVAT Act 99अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 99 · राज्य विधानमंडल के पटल पर अधिसूचनाएं प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष सत्र के दौरान कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है। यदि, जिस सत्र में इसे रखा गया है या उसके तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना को रद्द करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना इसके बाद केवल संशोधित रूप में ही प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना उस अधिसूचना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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